कैसे जानेगें आपके म्यूचुअल फंड SIP टैक्स फ्री है या नहीं, क्योंकि सभी तरह के SIP टैक्स फ्री नहीं होते

Mutual Fund SIP Tax : म्यूचुअल फंड निवेश काफी पॉपुलर होता जा रहा है, लोग पोस्ट आफिस, बैंक एफडी आदि से ज्यादा Mutual Fund ने Investment करना पसंद कर रहे हैं, इंटरनेट पर सब से ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल म्यूचुअल फंड एसआईपी पर है.

म्यूचुअल फंड तगड़ा मुनाफा कमाने का जरिया है परन्तु निवेश से पहले इसके सभी पक्षों को जानना आपके लिया आवश्यक है वरना अधिक टैक्स (Tax) आपके रिटर्न को कम कर सकता है, Tax निर्भर करता है आपके निवेश की गयी राशि और म्यूचुअल फंड के प्रकार पर निर्भर करता है, कुछ म्यूचुअल फंड एसआईपी Income Tax अधिनियम 80C के तहत टैक्स बेनिफट प्रदान करते हैं, परन्तु सभी म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है.

बात करें इनकम टैक्स कैलकुलेशन की तो म्यूचुअल फंड द्वारा प्राप्त डिविडेंड को कुल आय में जोड़कर आपकी जितनी इनकम है और काम किस टैक्स स्लेब कैटेगरी में आते हैं उस आधार पर टैक्स लगता है.

Mutual Fund SIP करने में कितना समय लगता है

अगर आप म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड हॉउस आपको महीने के किसी एक दिन का चुनाव करने को कहते हैं, जिसके लिए निवेशकों को एसआईपी और ईसीएस मैंडेट्स देते हुए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, हालांकि आप ऑनलाइन भी SIP शुरू कर सकते हैं.

अगर आप ऑनलाइन SIP करना चाहते हैं और अपने Mutual Fund को रोज परफॉर्म करने हुए देखना चाहते हैं तो Angle One ब्रोकर एप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ अकाउंट ओपन करने का कोई चार्ज नहीं है – https://angelbee.onelink.me/cHiI

म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स को जानें

टैक्सेशन के हिसाब से Mutual Fund को दो हिस्सों में कर लें, एक में इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरे में अन्य सभी प्रकार के फंड को शामिल किया जाता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी घरेलु कंपनियों में निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड के तहत आता है जहाँ एक साल से कम समय के निवेश पर शार्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है और 12 महीने से अधिक के समय अवधि पर Long टर्म कैपिटल गेंस टैक्स.

इक्विटी के अलावा अन्य सभी निवेश दूसरी श्रेणी में आते है जैसे –

  • डेट फंड,
  • लिक्विड,
  • शॉर्ट टर्म डेट,
  • इनकम फंड्स,
  • गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
  • फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान.
  • गोल्ड ETF,
  • गोल्ड सेविंग्स फंड,
  • इंटरनेशनल फंड

इत्यादि आते हैं, इन्हे 3 साल से पहले बेचने पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 3 साल से अधिक समय पर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागु होता है.

SIP में आप जिस तिथि में यूनिट अलाटमेंट करते हैं टैक्सेशन के लिए उसी तिथि को देखा जाता है यूनिट अलाटमेंट तिथि के अनुसार ही लॉक इन पीरियड तय की जाती है.

क्या डिविडेंड पर टैक्स लगता है

नहीं, चूंकि म्यूचुअल फंड हाउस पहले से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भर चूका होता है इसलिए डिविडेंड पर टैक्स लागु नहीं होता.

शार्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स कितना लगता है

इस टैक्स की कैलकुलेशन 2 श्रेणी में की जाती है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 15 प्रतिशत का टैक्स लगता है जबकि दूसरे श्रेणी के फंड्स म आपको मुनाफे पर टैक्स देना होता है, यह आपके नियमित आय पर जुड़ता है और उस हिसाब से टैक्स लगता है, जितनी आपकी आय है.

लांग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स

इक्विटी रिलेटेड फंड में 1 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं लगता, एक लाख से ऊपर पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरने पर टैक्स में छूट मिलता है.

इक्विटी ऑरिएंटेड फंड्स के लिए 31 जनवरी, 2018 के दिन NAV (नेट एसेट वैल्यू) देखा जाएगा. इक्विटी स्कीम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनेफिट नहीं मिलता. दूसरी श्रेणी के फंड्स पर 20% टैक्स देना होगा.

इनकम टैक्स 80C के तहत टैक्स

सेक्शन 80C, 80CCD, 80TTB तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है नॉन-रेजिडेंट को LTCG-STCG पर पूरा टैक्स देना होता है.

सेक्शन 87A के तहत टैक्स बेनिफिट

सेक्शन 87A के तहत 12500 की टैक्स छूट मिलता है कैपिटल गेन के बदले रीबेट लिया जा सकता है.

इंडेक्सेशन क्या है

यह टैक्स को कम करने और कई-कई बार तो टैक्स को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए उपयोग किया जाता है निवेश पर लगी रकम को महगाई के बराबर दिखाते पर टैक्स में फायदा लिया जा सकता है.

यह पढ़ें : Tax Saving Mutual Funds : टैक्स बचाना है तो इस फंड में करें निवेश

अस्वीकरण

(मनी टाइम वेबपोर्टल किसी भी तरह के निवेश पर जोर नहीं देता, कृपया करके निवेश से पहले एक्सपर्ट की राय अवश्य लें, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में वित्तीय जोखिम शामिल है)

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